बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में डांस वीडियो पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा- दो दिनों में रेगुलर जेल अधीक्षक नियुक्त करें
झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में स्थायी जेल अधीक्षक की नियुक्ति के आदेश दिए है और कहा है कि दो में रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करें.

Ranchi: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आरोपियों के डांस वीडियो मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त है. मामले में आज मंगलवार (18 नवंबर 2025) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत में मुख्य सचिव, गृह सचिव, जेल आईजी, आईटी सचिव सशरीर उपस्थित रहें.
जेल अधीक्षक की स्थाई नियुक्ति के दिए आदेश
मामले में सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन को कड़े निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदियों के पास फोन, चार्जर और नशीली वस्तुएं बिल्कुल भी न जाएं. कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में दो दिनों के भीतर जेल अधीक्षक की स्थायी नियुक्ति का भी आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि दो में रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करें. साथ ही झालसा सह पुलिस प्रशासन को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के आदेश भी दिए.
जेल प्रशासन अभियुक्तों को बचा तो नहीं रहा ?
कोर्ट ने कहा कि जेल में डांस-पार्टी बेहद गंभीर मामला है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि डांस पार्टी का वीडियो जुलाई 2025 का है इसपर कोर्ट ने कहा कि पुराने वीडियो का मामला भी गंभीर है आखिर वीडियो तो है न. वहीं जेल आईजी की तरफ से वीडियो का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की गई. इसपर कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध, वह जेल प्रशासन के पास क्यों नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि...असमर्थता जाहिर कर जेल प्रशासन अभियुक्तों को बचा रहा ?
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