झारखंड हाईकोर्ट ने 160 करोड़ के Mutual Funds फ्रीज मामले में ED से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े 160 करोड़ रुपये के फ्रीज म्यूचुअल फंड मामले में ED को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कारोबारी एलबी सिंह और उनकी पत्नी आरती सिंह के फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज करने की मांग वाली याचिका पर अहम सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
छापेमारी में 160 करोड़ के फंड किए गए थे फ्रीज
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान ED ने दूसरे चरण की छापेमारी में लगभग 160 करोड़ रुपये के Mutual Funds फ्रीज किए हैं। इनमें LB सिंह से जुड़ी कंपनी 'देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर दर्ज करीब 60 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी आरती सिंह के नाम से जुड़े लगभग 26 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताकर रिलीज करने की गुहार
प्रार्थियों के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि ED द्वारा म्यूचुअल फंड फ्रीज करने की यह कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने इन फंड्स पर लगी रोक को हटाते हुए इन्हें तुरंत रिलीज करने की मांग की और जांच एजेंसी की कार्रवाई के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए।
ED ने किया कार्रवाई का बचाव, अदालत ने दिया 2 हफ्ते का समय
वहीं दूसरी तरफ, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने एजेंसी का पक्ष रखा। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को पूरी तरह से कानून सम्मत और वैध ठहराते हुए इसका बचाव किया। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए ED को दो सप्ताह के भीतर अपना औपचारिक शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।
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