Ranchi News: राजधानी रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, आज, 13 फरवरी 2026 को मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई.
मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के हेहल CO को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें, इस मामले में रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी. वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मधुकम इलाके में दखल दिहानी पर रोक लगाई.
हस्तक्षेपकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गौरव राज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. मामले में प्राथियों का कहना है कि उनके पास उन जमीनों का सेटेलमेंट एग्रीमेंट है जिसपर वे रह रहे हैं. इसके लिए उन्होंने सवा करोड़ रुपए भी खर्च किए है. कोर्ट में इन सभी बातों को याचिकाकर्ता ने छुपाया है.
रिपोर्ट- यशवंत कुमार









