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RANCHI : महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि नियुक्ति पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी. कोर्ट अब तय करेगा कि महिला सुपरवाइजर का पद केवल महिला कैडर के लिए होगा या नहीं. वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि यह पद महिलाओं से जुड़े कार्यों के लिए विशेष रूप से महिला कैडर के लिए बनाया गया है. वहीं याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क है कि किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.









