मध्यप्रदेश में 2 बेटियां होने से नाराज पति ने फोन पर पत्नी को दिया 3 तलाक, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज
महिला ईद का त्योहार मनाने अपने पिता के घर ग्राम सिलावद आई हुई थी. ईद के एक दिन बाद उसके मोबाइल पर पति का फोन आया, जिसमें पति ने तीन बार 'तलाक' कहा.

Barwani (Madhya Pradesh): बड़वानी जिले के राजपुर में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर दो बेटियां होने के कारण फोन पर और फिर परिजनों के सामने मौखिक रूप से तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. महिला ने राजपुर थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
बताया जा रहा है कि महिला ईद का त्योहार मनाने अपने पिता के घर ग्राम सिलावद आई हुई थी. ईद के एक दिन बाद उसके मोबाइल पर पति का फोन आया, जिसमें पति ने तीन बार 'तलाक' कहा. यह सुनकर महिला घबरा गई और उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी. परिजनों के साथ महिला अपने ससुराल राजपुर पहुंची, लेकिन पति और ससुराल वाले उनसे बात करने को तैयार नहीं थे. इसके बाद महिला सीधे राजपुर थाने पहुंची. 
महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 8 जनवरी 2023 को राजपुर निवासी जाहिद पिता जाकिर मंसूरी से हुआ था. उसे पहली बेटी 2024 में और दूसरी बेटी 2025 में हुई. लेकिन पति और सास को बेटा चाहिए था, लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद से पति जाहिद और सास सब्बो उसे आए दिन किसी न किसी बात पर परेशान करते थे.
करीब 15 दिन पहले विवाद बढ़ने पर महिला अपने पिता के साथ मायके चली गई थी. जब उसके पिता और परिवार के सदस्य पति जाहिद और सास सब्बो से बातचीत करने और समझाने राजपुर आए, तो जाहिद आवेश में आ गया. और उसने सबके सामने मौखिक रूप से फिर से तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कहकर तलाक दे दिया. इसके बाद महिला अपने पिता के साथ राजपुर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई. 
थाने में दर्ज शिकायत में महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय तक रिश्ता अच्छा चला, लेकिन पहली बेटी होने के बाद से ही पति और सास उसे परेशान करने लगे थे. इसके बाद दूसरी बेटी होने के बाद उसे रोजमर्रा की बातों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाते लगा.
वहीं, इस पूरे मामले में राजपुर थाने के प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति जाहिद मंसूरी द्वारा उसे तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिया गया है. पत्नि फरियादीया को तीन बार तलाक बोलकर तीन तलाक देने से कृल्य अपराध धारा मुस्लिंग महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 04 पाए जाने से आरोपी जाहिद के विरूद्ध अपराध पंजिबद्ध किया गया.
रिपोर्ट- अशोक सोनी
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