सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने मामले में Supreme Court में सुनवाई आज
सुनाई के दौरान कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित न करने को अवमानना मानते हुए कहा था कि 8 अक्टूबर तक अभ्यारण घोषित नहीं किया गया तो राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होगी.

Naxatra News Hindi
Ranchi: सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने मामले में आज बुधवार (8 अक्तूबर 2025) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए है. इसे लेकर मुख्य सचिव दिल्ली भी पहुंच चुके है.
बता दें, इससे पहले 18 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित न करने को अवमानना माना था. और कहा था कि अगर 8 अक्तूबर तक अभ्यारण घोषित नहीं किया जाता है तो राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
वित्त मंत्री के नेतृत्व में सारंडा वन क्षेत्र पहुंचा था 5 मंत्रियों का ग्रुप
कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में पांच मंत्रियों का ग्रुप सारंडा वन क्षेत्र पहुंचा था जहां उन्होंने सारंडा क्षेत्र का दौरा करते हुए स्थानीय लोगों से चर्चा की. इसके बाद मंत्रियों के समूह ने सारंडा वन क्षेत्र का अध्ययन किया और उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया है जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.
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