जमुआ गोलीकांड मामले में गिरिडीह कोर्ट ने 2 दर्जन अपराधियों की अग्रिम जमानत की खारिज
जमुआ के कारोडीह जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने अपराधियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

Giridih: जमुआ गोलीकांड मामले में डेढ़ दर्जन अपराधियों की अग्रिम जमानत की याचिका गिरिडीह न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बता दें, जमुआ के कारोडीह जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने अपराधियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.
बता दें, मामले में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने अपना-अपना पक्ष रखा. जिसके बाद अदालत ने याचिका ख़ारिज कर दी. वहीं, कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद अब फरार सभी जमीन माफिया और जेल में बंद उनके गुर्गों को उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील करनी होगी.
इधर,द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चर्चित गोलीकांड के मुख्य आरोपी जमीन माफिया सन्नी रायण, उसके दूसरे सरगना राजा खोरा और चर्चित गोल्डमैन जमीन माफिया विशाल मंडल समेत फरार गुर्गों की गिरफ्तारी की राह न्यायालय ने जमुआ पुलिस के लिए आसान कर दिया है.
जमुआ गोलीकाण्ड मामले में जमुआ थाना में 2 केस दर्ज किए गए हैं. जिसमें से एक जमीन के रैयात ने दर्ज कराया है जबकि दूसरा केस थाना के एसआई पांडेय के फर्द बयान पर दर्ज करवाया है दावा है कि पुलिस ने दो ही केस में पुख्ता केस डायरी तैयार किया था, कई आरोपियों को जेल भी भेजा लेकिन गोल्डमैन विशाल मंडल, भू-माफिया सन्नी रायण और राजा खोरा समेत कई अपराधी अब भी फरार है. हालांकि, सवाल अब भी यही हैं क्या गिरिडीह पुलिस डीजीपी के निर्देश पर फ़रार अपराधियों को दबोचगी.
रिपोर्ट- मनोज कुमार पिंटू
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