झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को Supreme Court से मिली जमानत
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी है.

Ranchi News: Ranchi News: टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें, कोर्ट ने आज सोमवार (11 मई 2026) को मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दे दी है. इसके साथ ही उनके PA संजीव लाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत प्रदान की है.
आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं को मंजूरी दी. इसके साथ ही आलमगीर आलम अब करीब 2 सालों तक जेल में रहने के बाद रिहा होंगे.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है पूरा मामला
बता दें, पूर्व ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 15 मई, 2024 को गिरफ्तार किया था. अपनी कार्रवाई में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव (PA) संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर सहित उनके कई करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी इस दौरान ED ने जहांगीर आलम के आवास से करीब 32.20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी कैश बरामद की थी.
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