रणजीत चौधरी की नई नियुक्ति पर संशय!, हाईकोर्ट ने प्रशांत पांडे को हटाने वाले स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर लगाई रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सचिव पद से प्रशांत पांडे को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Jharkhand High Court: झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सचिव पद से प्रशांत पांडे को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रद्दीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और प्रशांत पांडे को पद के संदर्भ में बड़ी कानूनी राहत मिली है।
स्वास्थ्य विभाग ने 16 अगस्त को जारी किया था हटाने का आदेश
मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने बीते 16 अगस्त को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए प्रशांत पांडे को झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल के सचिव पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इस आदेश के ठीक बाद विभाग ने रणजीत कुमार चौधरी को काउंसिल का नया सचिव नियुक्त कर दिया था।
सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
स्वास्थ्य विभाग के इस एकतरफा निर्णय के खिलाफ प्रशांत पांडे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में सरकार के इस आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी। अदालत ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद परिस्थितियों और नियमों पर विचार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के 16 अगस्त वाले आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

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