रांची जगन्नाथपुर मंदिर की नई व्यवस्था पर फैसला टला, कमेटी की रिपोर्ट बाकी, 16 सितंबर की तारीख तय
राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन से जुड़े विवाद पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
Ranchi: राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन से जुड़े विवाद पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मंदिर व्यवस्था के अध्ययन के लिए गठित 11 सदस्यीय कमेटी फिलहाल अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर सकी। इस वजह से मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय कर दी गई है। सुनवाई के दौरान झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा।
कमेटी ने मांगा अदालत से मार्गदर्शन, ट्रस्ट ने की मेरिट पर सुनवाई की मांग
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि 11 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बजाय अदालत से कार्यप्रणाली को लेकर निर्देश मांगे हैं। कमेटी ने स्पष्टता चाही है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या होगा और उसे कौन-कौन से दायित्व निभाने होंगे। वहीं दूसरी ओर, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने अदालत से आग्रह किया कि तकनीकी प्रक्रियाओं में उलझने के बजाय मामले की सुनवाई सीधे मेरिट के आधार पर की जाए, ताकि मंदिर संचालन का रास्ता साफ हो सके।
मंदिर की जमीन और अतिक्रमण पर अदालत के गंभीर सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा। इस पर जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट जानकारी मांगी कि आखिर जगन्नाथपुर मंदिर के पास कुल कितनी जमीन दर्ज है और उसमें से कितने हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। अदालत ने इस बिंदु पर पूरी स्थिति साफ करने को कहा है।
महाधिवक्ता की अध्यक्षता में बनी थी 11 सदस्यीय कमेटी
इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि मंदिर के संचालन तंत्र से जुड़ी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने झारखंड के महाधिवक्ता रोहित राय की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसे प्रबंधन की प्रस्तावित स्कीम का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इससे पहले अदालत के निर्देश पर झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने 'ट्रस्ट बोर्ड एक्ट' की धारा 32 के तहत मंदिर के बेहतर संचालन के लिए एक विस्तृत स्कीम तैयार कर अदालत में पेश की थी।
specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.






