ED के समन की अवहेलना मामला: MP/MLA कोर्ट में पेश हुए CM हेमंत सोरेन, 7-7 हजार के दो बेल बॉन्ड भरे
ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशरीर उपस्थित हुए. बता दें, मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सीएम को सशरीर उपस्थित होने को कहा था.

Ranchi: ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार (8 दिसंबर 2025) को रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट में पेशी के बाद सीएम हेमंत सोरेन बाहर निकलकर वापस अपने आवास गए. बता दें, आज हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनवाई की अगली तिथि से कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है. वहीं अदालत में सीएम हेमंत ने 7-7 हजार के दो बेल बॉन्ड भरे.
मामले में 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई- अधिवक्ता प्रदीप वर्मा
मामले में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें कोर्ट ने सीएम को एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) की तिथि निर्धारित की गई है. लेकिन अगली सुनवाई की सभी तिथियों से उन्हें सशरीर उपस्थिति में छूट दी गई है. पेशी के दौरान उन्होंने 7-7 हजार के दो बेल बॉन्ड भरे है.
आपको बता दें, मामले में 3 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में सशरीर पेश होने को कहा था.
पिछली सुनवाई में मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि 12 दिसंबर को निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. दलीत दी गई कि अगर ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का महत्व खत्म हो जाएगा. इसपर झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन द्वारा निचली अदालत में स्थगन याचिका दिया जाता है तो विशेष मजिस्ट्रेट अगली तिथि 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे.
राज्य की राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले पर राज्य की राजनीतिक और कानूनी हलचल एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है. आज सबकी निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकीं हैं, कोर्ट में मुख्यमंत्री सशरीर पेश होंगे और मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
आपको बता दें, समन की अवहेलना मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CJM कोर्ट में शिकायतवाद दायर की थी जिसपर संज्ञान लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया था लेकिन वे सुनवाई की कई तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए. वहीं बाद में मामले को MP/MLA कोर्ट में स्थानांतरित किया गया. यहां मुख्यमंत्री ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया. लेकिन कोर्ट ने इस नकार दिया. और इसके बाद सीएम को हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा. लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है.
MP/MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. हाईकोर्ट में इसी मामले में आज सुनवाई हुई. बता दें, इससे पहले सीएम द्वारा व्यक्तिगत पेशी में छूट की याचिका को रांची MP/MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें 4 दिसंबर 2025 को उपस्थित होने का आदेश दिया था. वहीं कोर्ट के इस आदेश को CM ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने भी उन्हें सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था.
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