हत्या के एक मामले में बोकारो सिविल कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
विष्णु शर्मा हत्याकांड मामले में बोकारो सिविल कोर्ट ने दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. करीब तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद अब मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है.

Bokaro / Jharkhand (Report By- Sanjiv Kumar Singh): हत्या के एक मामले में दोषी करारा दो अभियुक्तों को बोकारो सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले में एडीजे-1 दीपक बरनवाल की अदालत ने विष्णु शर्मा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस पूरे संबंध में अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह मामले की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा धारा 201 के तहत 7 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. करीब तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है.
अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बताया कि घटना 19 मई 2023 की करीब 6 शाम की है को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विष्णु फुदनीडीह गांव का रहने वाला था. आरोप था कि सनोज सिंह और अजीत सिंह ने उसे अपने शिवपुरी कॉलोनी स्थित घर पर शाम करीब 6 बजे बुलाया और वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 13 गवाहों की गवाही कराई गई. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता अजय उपाध्याय ने बेहतर तरीके से जांच की, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया.
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