JSSC-CGL कर्मियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत!, नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगी रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) के जरिए नियुक्त हुए कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है।
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) के जरिए नियुक्त हुए कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत के इस रुख से बर्खास्तगी की तलवार झेल रहे 99 सफल अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने सरकार और JSSC से मांगा जवाब, 15 सितंबर को अगली सुनवाई
यह अहम आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने आकाश गौरव एवं अन्य (99 कर्मियों) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष पूर्व महाधिवक्ता व वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने रखा। वकीलों ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सरकार का यह फैसला नियमानुसार सही नहीं है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और जेएसएससी (JSSC) को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।
CID जांच के बाद सरकार ने रद्द की थीं TDPL से जुड़ी 22 परीक्षाएं
गौरतलब है कि सीआईडी (CID) जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें परीक्षा एजेंसी TDPL शामिल रही थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों के मद्देनजर व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस रुख के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। सरकार के इसी फैसले की जद में JSSC-CGL के कर्मी भी आ गए थे, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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