झारखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत!, अब 15 सितंबर तक जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे लोगों और आम जनता के लिए राहत भरी खबर है।


Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे लोगों और आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपका नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है या उसमें कोई गलती है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने राज्य के संशोधित कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी है। नए शेड्यूल के मुताबिक, अब लोग 15 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां जमा कर सकेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 4 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।
19 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, जानिए पूरा शेड्यूल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संशोधित कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के साथ-साथ नोटिस जारी करने की पूरी प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पहले के तय कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जानी थी, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पूरे शेड्यूल में बदलाव किया गया है।
मानसून और श्रावणी मेले की वजह से बढ़ी समय सीमा
समय सीमा बढ़ाए जाने के पीछे कई व्यावहारिक वजहें शामिल हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने मौसम और त्योहारों की स्थिति को देखते हुए आयोग से तारीखें आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। दरअसल, इस समय राज्य में मानसून का दौर जारी है और लोग कृषि कार्यों में भी काफी व्यस्त हैं। इसके अलावा देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और प्रशासनिक अमला व्यस्त रहता है। निर्वाचन आयोग ने इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में यह बड़ा फैसला लिया है।
काम में तेजी लाने के लिए 311 नए अधिकारियों की तैनाती
मामलों के निपटारे में देरी न हो, इसके लिए भी विशेष तैयारी की गई है। मतदाता सूची से जुड़े आवेदनों और दावे-आपत्तियों का तेजी से निस्तारण करने के लिए राज्य में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन नए अधिकारियों के कमान संभालने से अब आम लोगों के आवेदन, नोटिस और संशोधन से जुड़े मामलों का निपटारा बहुत ही तेजी से होने की उम्मीद जताई जा रही है।
नाम नहीं है तो फॉर्म-6 भरें, गलती सुधारने के लिए फॉर्म-8 का करें इस्तेमाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन सभी पात्र नागरिकों से तुरंत आवेदन करने की अपील की है, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। लोग ऑनलाइन माध्यम से ECINET के जरिए फॉर्म-6 भरकर आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं अगर नाम, पता, उम्र या किसी अन्य जानकारी में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो फॉर्म-8 भरकर उसमें सुधार कराया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से खास अपील की है कि वे खुद का नाम जुड़वाने के साथ-साथ अपने दोस्तों और परिवार के बाकी सदस्यों को भी इसके लिए जागरूक करें।

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