"गोली मारी, फिर भट्ठी में जलाया...", रांची में डायन-बिसाही मामले में आरोपी निरंजन अहीर को नहीं मिली राहत
रांची के तमाड़ में डायन-बिसाही के शक में महिला की हत्या के आरोपी निरंजन अहीर की नियमित जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी पर गोली मारकर हत्या और शव जलाने का आरोप है।

Ranchi: राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में महिला को डायन बताकर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में जेल में बंद आरोपी निरंजन अहीर को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों के आधार पर माना कि आरोपी पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप हैं, इसलिए उसे फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।
गोली मारकर भट्ठी में जलाने का आरोप
यह पूरा मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के कांड संख्या 10/2026 से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच और दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने महिला पर 'डायन' होने का अंधविश्वास भरा संदेह जताया था। इसके बाद उसने महिला को गोली मार दी। हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, साक्ष्य मिटाने और वारदात को अंजाम देने के लिए महिला के सिर और शरीर के आधे हिस्से को भट्ठी में जला दिया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई पुष्टि, 9 मई से जेल में है आरोपी
अदालत में पेश की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला की मौत सिर में गोली लगने से हुई गंभीर चोट और उसकी जटिलताओं के कारण हुई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी निरंजन अहीर को गिरफ्तार किया था और वह 9 मई से ही न्यायिक हिरासत (जेल) में बंद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी पूरी तरह से खारिज कर दी।
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