अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वारंट पर रोक हटी
हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की, भोपाल अदालत का वारंट फिर से प्रभावी

मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए वारंट के अमल पर लगी रोक को समाप्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश की प्रति भोपाल स्थित विशेष MP-MLA अदालत को भेजने का निर्देश दिया है।
यह मामला वर्ष 2021 में भाजपा नेता और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभिषेक बनर्जी ने नवंबर 2020 में कोलकाता की एक रैली के दौरान आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इसके बाद भोपाल की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां नवंबर 2025 में उन्हें अंतरिम राहत मिली थी।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की मामले में रुचि नहीं दिख रही है। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वह पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे हैं। अब भोपाल की विशेष अदालत में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
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