भूख लगने की बात कहकर 'मां' से दरवाजा खुलवाया, गर्दन पकड़कर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
यूपी के बरेली में एक कोर्ट ने अपनी मां से रेप करने के दोषी पाए जाने पर एक आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसपर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Bareilly (Uttar Pradesh): यूपी के बरेली में अपनी ही मां से दुष्कर्म करने वाले एक आदमी को दोषी पाए जाने पर एक कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है. इसकी जानकारी ADGC (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट) सुरेश बाबू साहू ने एक न्यूज एजेंसी को दी है जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2021, अक्टूबर 12 को एक अपने दो बेटे राजेश और प्रदीप के साथ एक महिला भमोरा पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपने दूसरे अन्य बेटे किशन लाल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की.
अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके बेटे किशन लाल ने 10 अक्टूबर 2021 की रात भूख लगने की बात कही और उसे दरवाजा खोलने को कहा. इसपर मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह कमरे में घुस आया और उसकी गर्दन पकड़ ली. और फिर किशन लाल ने उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं उसने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद वह वहां से भाग निकला.
कोर्ट ने सुनाई 22 हजार जुर्माना के साथ उम्र कैद की सजा
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया. ADGC साहू ने कहा कि मामले में जांच पड़ताल के क्रम किशन लाल का बाल, खून, सीमेन (वीर्य) और उसकी मां के कपड़े DNA टेस्ट के लिए भेजे गए जिससे इस पूरे घटना की पुष्टि हो सकी.
उन्होंने आगे बताया कि शनिवार (21 फरवरी 2026) को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (fast track court) अशोक कुमार यादव ने पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट के आधार पर मामले में सुनवाई करते हुए किशन लाल को दोषी ठहराया. और उसे अपनी मां से दुष्कर्म करने के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
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