पत्नी को मनाकर ससुराल से लाया घर, उसी रात गला घोंटकर की हत्या ; पति को उम्रकैद
बोकारो के पुपुनकी में पत्नी रिंकी देवी की हत्या के मामले में अदालत ने पति उमेश गोप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Bokaro: बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला अपराध के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी उमेश गोप को पत्नी रिंकी देवी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पहले मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला था
विशेष लोक अभियोजक आरके राय के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2024 का है। उमेश गोप की शादी वर्ष 2014 में महुदा थाना क्षेत्र निवासी रिंकी देवी से हुई थी। दोनों की एक बेटी है। बेटी के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था।
आरोप है कि उमेश अक्सर रिंकी के साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल देता था। घटना से कुछ दिन पहले भी मारपीट के बाद रिंकी को घर से निकाल दिया गया था।
माफी मांगकर ससुराल पहुंचा, फिर पत्नी को साथ लाया
22 फरवरी 2024 को उमेश अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने पत्नी को ठीक से रखने का भरोसा दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसी दिन शाम करीब पांच बजे वह रिंकी देवी को विदा कराकर अपने घर ले आया।
परिजनों को उम्मीद थी कि अब दोनों के बीच विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी रात मामला खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया।
रात में गला घोंटकर हत्या का आरोप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रात करीब 10 बजे उमेश ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने उमेश गोप को हत्या का दोषी माना।
अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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