झारखंड के बाद अब बिहार में भी CBI की 'NO-ENTRY', बिना राज्य सरकार की इजाजत के नहीं होगी जांच
झारखंड की राह पर चलते हुए अब बिहार सरकार ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियों (विशेष रूप से CBI) की सीधी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है।
Ranchi: झारखंड की राह पर चलते हुए अब बिहार सरकार ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियों (विशेष रूप से CBI) की सीधी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सीबीआई अब बिहार के अधिकारियों, कर्मचारियों या राज्य से जुड़े संस्थानों पर जांच का शिकंजा नहीं कस सकेगी। बिहार के राज्यपाल के आदेश के बाद इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा-6 का प्रयोग करते हुए पुरानी सभी सहमतियों को रद्द कर दिया गया है और नई शर्तें लागू कर दी गई हैं।
जानिए बिहार में लागू हुए नए नियम
नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार या केंद्रीय उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों और आम निजी व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सीबीआई भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023), आईटी एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीधी जांच कर सकती है। लेकिन, अगर किसी मामले में बिहार सरकार का कोई अधिकारी, कर्मचारी, राज्य का निगम, बैंक या सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान शामिल है, तो सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले बिहार सरकार से लिखित इजाजत लेनी होगी। राज्य सरकार हर मामले की अलग से समीक्षा करेगी और फिर जांच की मंजूरी देने पर फैसला लेगी।
झारखंड में पहले से लागू है यही व्यवस्था
बिहार से पहले झारखंड सरकार भी केंद्रीय एजेंसियों (CBI और ED) की कार्रवाई पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा ही कदम उठा चुकी है। अगस्त 2024 में झारखंड कैबिनेट ने ‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000’ में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य के किसी भी अफसर, कर्मचारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
समन और गवाही को लेकर हुआ था विवाद
झारखंड में यह सख्त कदम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार से जुड़े मामले के बाद उठाया गया था। झारखंड सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य के अधिकारियों को समन जारी करने या गवाही के लिए बुलाने से पहले ईडी को राज्य सरकार को सूचित करना होगा और इजाजत लेनी होगी। हालांकि, उस वक्त ईडी ने राज्य सरकार के इन आदेशों पर सवाल उठाते हुए इन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया था।
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