भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप बरामदगी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा
नवादा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी तस्कर को पांच साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
Naxatra news : नवादा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी तस्कर को पांच साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. व्यवहार न्यायालय के द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद कुमारी विजया ने यह सजा सुनायी है. बता दें कि वैशाली जिला अंतर्गत सराय थाना क्षेत्र के अस्करनपुर, वार्ड नम्बर 8 निवासी अखिलेश राय को यह सजा सुनाई गई है. विशेष लोक अभियोजक मोवसिर रसूल और अपर लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा.
घटना 30 जुलाई 24 की बताई जा रही है. जब झाारखंड राज्य से गोविन्दपुर के रास्ते ट्रक से भारी मात्रा में कोटिनयुक्त कफ सिरप लेकर आरोपी जिला में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था. तभी गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद पदाधिकारी ने उक्त वाहन जांच अभियान चलाया,जिसमें वाहन से 100 एमएल का दो सौ पेटी,जिसमें कुल दो हजार लीटर कफ सिरप जप्त किया गया. घटनास्थल पर वाहन चालक अखिलेश राय को गिरफ्तार किया गया. जिसपर कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को जेल भेजा गया था. घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गये गवाहों और उत्पादकर्मी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30ए के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.


