हजारीबाग में ट्रैफिक जाम और अंधेरे से कब मिलेगी राहत?, हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई ; सरकार से मांगा जवाब
अदालत में आंशिक सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब तैयार करने के लिए मोहलत मांगी गई। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में अपना विस्तृत जवाब अदालत के समक्ष पेश करें।

Jharkhand High Court : हजारीबाग शहर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़कों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से दाखिल इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए फिर से वक्त दिया है।
सड़कों पर जाम और रोशनी की कमी बनी बड़ी समस्या
दरअसल, हजारीबाग में दिन-ब-दिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या और रात के वक्त सड़कों पर छाने वाले अंधेरे की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है और लोग ट्रैफिक में फंसकर परेशान होते हैं। इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, ताकि शहर को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और जगमगाती लाइटें मिल सकें।
10 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
अदालत में आंशिक सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब तैयार करने के लिए मोहलत मांगी गई। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में अपना विस्तृत जवाब अदालत के समक्ष पेश करें। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की गई है, जहां सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि हजारीबाग की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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