गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो गांजा तस्कर को जुर्माना के साथ सुनाई 5 साल की सजा
गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने एनडीपीएस केस में जरियागादी के दिव्यांग मोहन पंडित और गजानन पंडित को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 50-50 हजार का जुर्माना लगाया. और धारा 20 बी के तहत 5-5 साल के जेल की सजा सुनाई.

Giridih: गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार के न्यायालय ने गुरुवार को गांजा तस्करी के दो आरोपियों को जुर्माना के साथ सजा सुनाई. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनडीपीएस केस में जरियागादी के दिव्यांग मोहन पंडित और गजानन पंडित को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 50-50 हजार का जुर्माना लगाया. और धारा 20 बी के तहत 5-5 साल के जेल की सजा सुनाई.
बता दें, तस्करी का यह मामला जिले के मुफ्फसिल थाना के जरियागादी इलाके से जुड़ा हुआ है. मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता बालगोविन्द साहू, वासुदेव दास और शशि कुमार और सरकारी वकील सुरेश मरांडी के बीच बहस हुई. जिसके बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को जुर्माना के साथ सजा सुनाई. 
जानकारी के अनुसार, कोविड काल के दौरान साल 2020 में मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जरियागादी निवासी मोहन पंडित और गजानन पंडित के घर छापेमारी की थी जिसमें करीब पौने 5 किलो का गांजा बरामद किया था. इस दौरान पुलिस ने थाना काण्ड संख्या 286/20 में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन न्यायालय से दोनों आरोपी को जमानत मिली थी. वहीं आज (गुरुवार) को सजा सुनाने के बाद दोनों को कस्टडी में लेने के बाद जेल भेजा गया.
रिपोर्ट- मनोज कुमार पिंटू
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