Ranchi: उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल के 200 मीटर दायरे में शाम 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू
राजपत्रित अराजपत्रित कर्मियों की हिन्दी परीक्षा को लेकर उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल को परीक्षा सेंटर बनाया गया है. परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी करते हुए आज परीक्षा के दौरान धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है.

Naxatra News Hindi
Ranchi: राजधानी रांची में आज रविवार (12 अक्तूबर 2025) को राजपत्रित अराजपत्रित कर्मियों की हिन्दी परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू की गई है. दरअसल, परीक्षा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है.
राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा और हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा को लेकर रांची डीसी सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और विधि व्यवस्था सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक के आदेश पर पुलिस बल व पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है.
बता दें, रांची का उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल को परीक्षा सेंटर बनाया गया है. इसे लेकर आदेश जारी करते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आज परीक्षा के दौरान धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. जो आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस बीच निम्न कार्यों पर रोक लगाई गई है. जो इस प्रकार है...
1- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
(-3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
5- किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना.
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