SIR के लिए नए जाति और आवासीय प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं!
झारखंड में SIR अभियान के तहत मतदाता सत्यापन के लिए नया जाति या आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। पुराने वैध दस्तावेज, खतियान और वंशावली मान्य होंगे। फर्जी दस्तावेज या उम्र में हेरफेर पर CSC केंद्र बंद कर FIR दर्ज की जाएगी।

SIR Jharkhand ; झारखंड में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग बेहद सख्त रुख अपना रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रबंधकों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर पुनरीक्षण कार्य की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने साहिबगंज के सीएससी में मिली गंभीर अनियमितताओं का जिक्र करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि इस तरह की गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुराने वैध दस्तावेज, खतियान और वंशावली ही होंगे मान्य
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आम नागरिकों को होने वाली अनावश्यक परेशानियों को दूर करने के लिए स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि एसआईआर (SIR) सत्यापन के लिए नागरिकों को कोई नया जाति प्रमाण-पत्र या आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सत्यापन का काम आम लोगों के पास पहले से मौजूद वैध कागजातों के आधार पर ही किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सूची, वंशावली, खतियान की प्रति या अन्य पूर्व निर्मित वैध अभिलेखों को ही सत्यापन का आधार माना जाएगा, क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों से मूल प्रमाण-पत्र बनते हैं। ऐसे में नागरिकों को बेवजह नए प्रमाण-पत्र के लिए बाध्य न किया जाए।
उम्र में हेरफेर या फर्जीवाड़े पर होगी सीधे कानूनी कार्रवाई
सीईओ के. रवि कुमार ने सीएससी (CSC) संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि सीएससी की सभी सेवाएं केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं। केंद्र संचालक आवेदकों को सही और वैधानिक प्रक्रियाओं की जानकारी दें। निर्वाचन संबंधी डेटाबेस में किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव, फर्जी कागजात तैयार करना या उम्र से संबंधित हेरफेर (Manipulation) करना अक्षम्य अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी सीएससी केंद्र से फर्जी दस्तावेज बनाने या धांधली में सहयोग की बात सामने आती है, तो संबंधित केंद्र की जांच कर उसे तत्काल बंद किया जाएगा और दोषी संचालक व जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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