झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा कदम: एसिड अटैक व दिव्यांग मामलों का छह माह में निपटारा अनिवार्य
संवेदनशील प्रकरणों में समयबद्ध सुनवाई के निर्देश, निचली अदालतों को प्राथमिकता और निरंतर सुनवाई सुनिश्चित करने का आदेश

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय और परिणाममुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. अदालत ने एसिड अटैक पीड़ितों तथा दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य इन संवेदनशील प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है.
हाईकोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, एसिड अटैक से संबंधित लंबित मामलों को अधिकतम छह माह के भीतर निष्पादित करना अनिवार्य होगा. अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में विलंब पीड़ितों के लिए न्याय से अधिक पीड़ा का कारण बनता है. इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकने और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप लिया गया है. विशेष रूप से शाहीन मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए आदेशों को आधार बनाते हुए राज्य की अदालतों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता और तत्परता दोनों अनिवार्य हैं.
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग वादियों और अधिवक्ताओं से जुड़े मामलों को भी प्राथमिक सूची में रखा जाएगा. अदालतों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में बार-बार की लंबी तिथियां देने से बचा जाए और सुनवाई को यथासंभव निरंतर आधार पर आगे बढ़ाया जाए.
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल न्यायिक प्रणाली में भरोसा बढ़ाएगी, बल्कि पीड़ितों विशेषकर महिलाओं को समय पर न्याय दिलाने में सहायक होगी. एसिड अटैक जैसे अपराध पीड़ितों के शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं. ऐसे में त्वरित न्याय उनकी पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूती देता है.
हाईकोर्ट की इस पहल को न्यायिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इन नए दिशा-निर्देशों के बाद राज्य की निचली अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ेगी और संवेदनशील मामलों में न्याय की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनेगी.
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