लॉ ऑफिसर बहाली नियमावली-2026 विवादों में!, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा और सुनवाई पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने पर सहमति बनी।

Jharkhand High Court: झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
नियमावली के प्रावधानों को बताया गया गैर-कानूनी
उल्लेखनीय है कि झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 और इसके तहत मांगे गए आवेदनों को चुनौती देते हुए लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नई नियमावली में कई ऐसे प्रावधान और शर्तें शामिल की गई हैं जो स्थापित विधि सम्मत नियमों और संवैधानिक मानकों के अनुकूल नहीं हैं।
सुनवाई पूरी होने तक प्रक्रिया आगे न बढ़ाने पर महाधिवक्ता की सहमति
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता रोहित राय से कहा कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई संपन्न नहीं हो जाती, तब तक लॉ ऑफिसर नियुक्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। इस पर महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपनी स्पष्ट सहमति व्यक्त की। इसके चलते अब 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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