Ranchi News: JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा की छूट की मांग लेकर दायर याचिका पर आज, 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है साथ ही आयोग को निर्देश दिया है कि संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के सभी को परीक्षा के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए.
बता दें, मामले में अलग-अलग अधिवक्ताओं के जरिए 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. वहीं मामले में आज, शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें अधिवक्ता कुमार हर्ष और अमृतांश वत्स ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित की गई है. बता दें, कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि इन सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट कोर्ट के अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं की जाएगी.








