CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने 8 मई तक मांगा लिखित पक्ष
8.87 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED और बचाव पक्ष की बहस समाप्त, अब अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें....

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका पर रांची स्थित PMLA कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है. यह याचिका 8.87 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग की है.
अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच विस्तृत बहस हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें 8 मई तक लिखित रूप में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अब अदालत इन लिखित दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी.
इस प्रकरण में ईडी पहले ही लगभग दस आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर चुकी है. जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई. इसी मामले में 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था. बाद में 24 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 5 दिसंबर 2025 को अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उन्हें इस मामले से अलग किया जाए. अब सबकी निगाहें 8 मई के बाद आने वाले न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं, जो इस बहुचर्चित जमीन प्रकरण की दिशा तय करेगा.
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