झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें मामला
मामला झारखंड विधानसभा में नियुक्ति के दरमियान अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है. जिसकी CBI द्वारा जांच की जा रही है. मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई होगी.

Ranchi: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में CBI की जांच पर रोक हटाने की अनुरोध वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अहम सुनवाई होगी. मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई होगी. बता दें, यह मामला झारखंड विधानसभा में नियुक्ति के दरमियान अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है. जिसकी CBI द्वारा जांच की जा रही है.
दरअसल, सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है मामले में शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान समय दिए जाने की की मांग की गई थी जिसे स्वीकर करते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 नवंबर यानी कि आज की तिथि निर्धारित की थी. कोर्ट में सुनवाई में दौरान सीबीआई (CBI) ने जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में CBI ने क्या कहा है ?
बता दें, विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश जारी किया था जिसके खिलाफ विधानसभा ने सुप्रीप कोर्ट का रूख करते हुए याचिका दायर की है. इसपर 14 नवंबर 2024 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर CBI ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में CBI जांच के आदेश पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है.
सीबीआई ने अपनी तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति के दौरान पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. हाईकोर्ट की ओर से मामले से जुड़ी दोनों न्यायिक आयोगों की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. जिसके बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी. जिसमें पहले केवल इस बात की जांच होती कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप सही है या नहीं लेकिन जांच को बीच में ही रोक लगा दी. इसे हटाया जाना चाहिए.
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