68 छात्रों के एडमिशन विवाद पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला!, बैकफुट पर आई सरकार!
झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के अवध डेंटल कॉलेज का एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट रद्द करने और 2026-27 के UG-PG दाखिलों पर रोक लगाने का फैसला खारिज कर दिया। 68 छात्रों के BDS एडमिशन की वैधता की जांच अब नेशनल डेंटल कमीशन करेगा।

Jharkhand High Court: जमशेदपुर स्थित अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को Jharkhand HC से बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। HC के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें 68 छात्रों के BDS एडमिशन मामले को लेकर कॉलेज का एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट यानी EC निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने नेशनल डेंटल कमीशन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज के सभी UG और PG कोर्स में नामांकन पर लगाई गई रोक को भी पूरी तरह गलत ठहराया है। अदालत में याचिकाकर्ता कॉलेज की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और अधिवक्ता कुमार वैभव ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने बताया क्यों कानूनी रूप से गलत था सरकार का फैसला
मामले पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट (EC) को सिर्फ कुछ बेहद सीमित और गंभीर परिस्थितियों में ही वापस लिया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से हासिल किया गया हो, या फिर जिस आधार पर वह जारी हुआ था वही आधार खत्म हो गया हो। HC ने कहा कि मौजूदा मामले में ऐसा कोई भी कारण सामने नहीं आया है, इसलिए 19 जनवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट रद्द करने का दिया गया आदेश टिकाऊ नहीं है। इसी आधार पर नेशनल डेंटल कमीशन द्वारा 2026-27 सत्र के सभी दाखिलों पर बैन लगाने की कार्रवाई भी पूरी तरह गलत है।
68 छात्रों के एडमिशन की जांच का जिम्मा नेशनल डेंटल कमीशन पर
हालांकि, अदालत ने विवाद की वजह बने 68 छात्रों के दाखिले की कानूनी वैधता पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। HC ने इस पूरे एडमिशन के मुद्दे को नेशनल डेंटल कमीशन की स्वतंत्र जांच के लिए छोड़ दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद कॉलेज प्रबंधन और नए सत्र में दाखिले का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बड़ी राहत की सांस ली है।
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