631 किलो डोडा तस्करी में बड़ा फैसला, तमिलनाडु के तस्कर को 20 साल का कठोर कारावास, 4 लाख का जुर्माना
रांची की NDPS विशेष अदालत ने 631 किलो डोडा तस्करी मामले में तमिलनाडु निवासी के सरथ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Ranchi ; रांची स्थित NDPS मामलों की विशेष अदालत ने 631 किलोग्राम डोडा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने मामले के दोषी तमिलनाडु निवासी के सरथ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 04 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खूंटी से रिंग रोड की तरफ जा रही थी खेप
मामला 20 मार्च 2025 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी की ओर से भूसुर रिंग रोड की तरफ एक बोलेरो पिकअप वैन में भारी मात्रा में डोडा की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर खरसीदाग थाना पुलिस ने सड़क पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया।
40 बोरों में भरा था डोडा, मौके से हुई थी गिरफ्तारी
जांच के दौरान खूंटी की तरफ से आ रही एक संदिग्ध पिकअप वैन को पुलिस टीम ने रोका। तलाशी लेने पर वाहन से कुल 40 बोरों में भरा 631 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से ही वाहन के मालिक सह चालक के सरथ को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में त्वरित अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए यह सजा सुनाई।
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