जमीन के नाम पर ₹3 लाख की ठगी का आरोप, सगीर अंसारी को नहीं मिली कोर्ट से राहत
रांची में जमीन के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी के आरोपी सगीर अंसारी को अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायायुक्त की अदालत ने रिवीजन याचिका खारिज कर CJM कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिससे ट्रायल और आरोप तय होने का रास्ता साफ हो गया।

Ranchi News; रांची में जमीन के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी सगीर अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यायायुक्त की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलने और आरोप तय होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
सीजेएम कोर्ट के पुराने आदेश पर लगी मुहर
अदालत ने अपने फैसले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को राहत देने से इनकार किया गया था। इससे पहले सीजेएम अदालत ने आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज करते हुए उस पर कानूनी धाराएं तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। आरोपी ने इसी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उसकी दलीलें काम नहीं आईं।
जमीन सौदे में 3 लाख की हेराफेरी का है केस
यह पूरा विवाद जमीन की खरीद-बिक्री में तीन लाख रुपये के लेनदेन और ठगी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जमीन का झांसा देकर लाखों रुपये की रकम हड़प ली गई और सौदे में भारी धोखाधड़ी की गई। यह मामला रांची के धुर्वा थाने में दर्ज कांड संख्या 195/23 से संबंधित है, जिसमें पुलिस पहले ही जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब केस में सीधे आरोप तय किए जाएंगे।
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