झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति पर सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई, सरकार ने लोकायुक्त की अनुशंसा एक सप्ताह में भेजने का दिया आश्वासन

Ranchi News: राज्य में लंबित संवैधानिक नियुक्तियों को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका और अवमानना याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल को भेज दी जाएगी. वहीं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए कुछ नाम पहले ही राज्यपाल को प्रेषित किए जा चुके हैं. हालांकि, राज्यपाल द्वारा कुछ नामों पर आपत्ति जताई गई है, जिन पर सरकार पुनर्विचार कर रही है.
सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य की कई संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पिछले तीन से पांच वर्षों से रिक्त हैं. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन पदों को शीघ्र भरा जाना आवश्यक है, ताकि संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की है.
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