Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: राजधानी रांची में आने वाले दिनों कई संगठनों / दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना है. पूर्व निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह ये सभी कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, सीएम हाउस, कांके रोड पर भी किए जा रहे हैं ऐसे में इन कार्यक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है. इसके तहत जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नया विधानसभा, झारखंड हाईकोर्ट सहित VVIP और कई इलाकों में अगले 60 दिनों तक के लिए BNSS की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया है.
रांची डीसी कार्यालय की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 'प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसे लेकर रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत राजधानी रांची में अगले 60 दिनों तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया है.
जानें किन-किन जगहों पर लागू हुआ निषेधाज्ञा
आपको बता दें, यह निषेधाज्ञा 6 मई 2025 की सुबह 10 बजे से लागू चुकी है जो 4 जून 2025 तक यानी कि 60 दिनों तक अगले आदेश तक जारी रहेगा. यह निषेधाज्ञा निम्नलिखित जगहों पर निम्न प्रकार से जारी किया गया है.
- मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
- राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर).
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
- नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में.
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में.
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में.
कई निर्देश भी किए गए जारी
1- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर).
3- किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
5- यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.