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रांची में अगले 60 दिनों तक लिए निषेधाज्ञा लागू, CM आवास सहित इन जगहों पर जारी, जानें क्या है वजह

08-05-2025 - 02:52 PM
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: राजधानी रांची में आने वाले दिनों कई संगठनों / दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना है. पूर्व निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह ये सभी कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, सीएम हाउस, कांके रोड पर भी किए जा रहे हैं ऐसे में इन कार्यक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है. इसके तहत जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नया विधानसभा, झारखंड हाईकोर्ट सहित VVIP और कई इलाकों में अगले 60 दिनों तक के लिए BNSS की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया है. 

रांची डीसी कार्यालय की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 'प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसे लेकर रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत राजधानी रांची में अगले 60 दिनों तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया है. 

जानें किन-किन जगहों पर लागू हुआ निषेधाज्ञा
आपको बता दें, यह निषेधाज्ञा 6 मई 2025 की सुबह 10 बजे से लागू चुकी है जो 4 जून 2025 तक यानी कि 60 दिनों तक अगले आदेश तक जारी रहेगा. यह निषेधाज्ञा निम्नलिखित जगहों पर निम्न प्रकार से जारी किया गया है. 

- मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.

- राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर).

- झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.

- नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में.

- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में.

- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में.

कई निर्देश भी किए गए जारी

1- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).

2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर).

3- किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).

4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

5- यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.
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09-05-2025
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: बालू घाटों के टेंडर को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 की स्वीकृति के बाद अब बालू घाटों की नीलामी जिला के स्तर पर होगा. पूर्व में JSMDS टेंडर करवाता था, लेकिन अब जिला स्तर पर टेंडर होगा. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है वहीं इस मामले में अब राज्य की राजनीति गर्म हो गई है.

इधर, इस संबंध में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पूर्व में भी यह व्यवस्था थी और सरकार ने माना कि अगर पूर्व की व्यवस्था वापस लागू करें तो बालू सुगम होगा और सस्ता होगा. पड़ोसी राज्यों का भी हक है और हमारी टीम ने वहां जाकर सर्वे किया था और जो रिपोर्ट मिली है उसमें भी कहा गया कि पूर्व की व्यवस्था लागू होनी चाहिए. अब कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है और यह सरकार का बड़ा फैसला है. अब जिला प्रशासन बालू की नीलामी करेगा.

कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कैबिनेट से जो बड़ा फैसला लिया गया है इस से स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है. जिला प्रशासन गांवों के स्तर पर नीलामी करेगी तो इसका फायदा गांव के युवाओं को भी मिलने जा रहा है.

वहीं, रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पहले भी जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तब बालू का खेल होता रहा था और बाजार में बालू की किल्लत हो गई थी. अब फिर से यह लोग बालू का खेल कर रहे हैं जिसके कारण आम लोग परेशान है. कभी यह लोग जेएमडीसी को बालू देते हैं तो कभी बोलते हैं जिला प्रशासन बालू बचेगा. लेकिन हकीकत तो यह है कि बालू की कालाबाजारी बाजार में हो रही है. सरकार कैबिनेट से कुछ भी पास करें, लेकिन आम जनता को बालू नहीं मिलेगा.
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