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RIMS निदेशक को हटाने वाले आदेश को लेते हैं वापस- स्वास्थ्य विभाग, सरयू राय ने हेमंत सरकार का किया धन्यवाद

06-05-2025 - 05:55 PM
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार (6 मई 2025) को RIMS निदेशक को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. अपने जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि निदेशक को हटाने वाले आदेश को वापस लेते हैं. आदेश वापस लेने तक निदेशक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के आदेश निरस्त कर दिया था. 
 
इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशिक सरकैल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित आदेश वापस लेने के बाद न्यायालय ने निदेशक की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया है. राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था. निदेशक ने इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की कार्रवाई को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी थी. 

वहीं इस याचिका पर 29 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदेशक को पद से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया था. साथ ही सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. 

आदेश वापस लेकर बड़ा दिल दिखाने के लिए धन्यवाद- सरयू राय
इधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेशक को हटाने के आदेश को वापस लेने के मामले में जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया है. सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किए है जिसमें उन्होंने लिखा है 'RIIMS निदेशक को हटाने का आदेश वापस लेकर बड़ा दिल दिखाने के लिए @HemantSorenJMM @IrfanAnsariMLA को धन्यवाद. RIIMS को स्वायत्त बनाने की योजना बनाइए, निदेशक से इसका सफल क्रियान्वयन कराइए. राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान के रूप में इसका उन्नयन करिए, यश मिलेगा. राज्य को लाभ होगा.'

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06-05-2025
Naxatra News Hindi 
Ranchi Desk: झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार (6 मई 2025) को RIMS निदेशक को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. अपने जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि निदेशक को हटाने वाले आदेश को वापस लेते हैं. आदेश वापस लेने तक निदेशक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के आदेश निरस्त कर दिया था. 
 
इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशिक सरकैल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित आदेश वापस लेने के बाद न्यायालय ने निदेशक की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया है. राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था. निदेशक ने इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की कार्रवाई को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी थी. 

वहीं इस याचिका पर 29 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदेशक को पद से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया था. साथ ही सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. 

आदेश वापस लेकर बड़ा दिल दिखाने के लिए धन्यवाद- सरयू राय
इधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेशक को हटाने के आदेश को वापस लेने के मामले में जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया है. सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किए है जिसमें उन्होंने लिखा है 'RIIMS निदेशक को हटाने का आदेश वापस लेकर बड़ा दिल दिखाने के लिए @HemantSorenJMM @IrfanAnsariMLA को धन्यवाद. RIIMS को स्वायत्त बनाने की योजना बनाइए, निदेशक से इसका सफल क्रियान्वयन कराइए. राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान के रूप में इसका उन्नयन करिए, यश मिलेगा. राज्य को लाभ होगा.'

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