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Ranchi Desk: चाईबासा की एमपी-एमएलए के विशेष अदालत की ओर से जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दी है. मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने वारंट को निरस्त करने की मांग की है.
बता दें, चाईबासा के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत की राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. लेकिन अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से इस वारंट को निरस्त करने की मांग की गई है.
जानें, क्या है पूरा मामला
आपको बता दें, यह पूरा मामला साल 2018 का है जानकारी के मुताबिक, 28 मार्च 2018 को चाईबासा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कथित तौर पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
वहीं, राहुल गांधी के टिप्पणी पर बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट ने कई बार राहुल गांधी को समन भेजा लेकिन वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद 24 जुलाई 2025 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 26 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.