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15-05-2025
Ranchi News Hindi 
Ranchi Desk: बेटे की हत्या में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने में एक मां के ममता की भूमिका की चर्चा न्यायालय में होती रही. क्योंकि गिरिडीह के जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश षष्टम प्रीति कुमारी के कोर्ट में मृतक बेटे की मां मजदूरी कर 7 साल तक केस लड़ती रही. और बेटे की हत्या के आरोप में अलग-अलग धाराओं में पांच आरोपियों को जेल तक पहुंचा कर मानी. लिहाजा, प्रीति कुमारी के न्यायालय ने आईपीसी कि धारा 304. 147. 148 और 149 में जिले के धनवार थाना इलाके के प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव और वकील यादव को 10 साल की सजा सुनाई.

धनवार थाना इलाके के संतोष यादव और रामदेव यादव को 7 साल कि सजा सुनाई. मजदूरी कर मां के इस लड़ाई में गिरिडीह के एडवोकेट संजीव राय का योगदान भी रहा है. क्योंकि निर्णय के फैसले के समय एडवोकेट संजीव राय ने जोरदार अंदाज में बहस किया. और न्यायालय से अपील करते हुए कहा एक मां अपने बेटे की हत्या के खिलाफ इंसाफ पाने के लिए 7 साल तक मजदूरी कर मुकदमा लड़ी है.

लिहाजा, एक मां को इंसाफ मिलने की उम्मीद पूरा होना चाहिए, हालांकि बचाव पक्ष के एडवोकेट ने कम सजा की दलील की. जिसे प्रीति कुमारी के न्यायालय ने मानने से इनकार करते हुए पांचों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. 
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